आज से नए नियमों के साथ लॉकडाउन 4.0।

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने रविवार को देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही लॉकडाउन 4.0 के नियम भी जारी कर दिए उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी लॉकडाउन को तीन बार बढ़ाया गया है। रविवार को लॉकडाउन 3.0 का आखिरी दिवस है। जानिए क्या है नियम लॉकडाउन 4.0 के दौरान देश भर में घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गए कार्यों के लिए उड़ान को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा निषिद्ध रहेंगीलॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी।। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी।वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साझा मापदंडों के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा तय की जाएंगी सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल बंद रहेंगे। राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है:खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी; हालांकि, दर्शकों को अनुमति नहीं दी होगीसभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान 31 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्य जारी रहेगा।

*लॉक डाउन 4.0 के मुख्य बिंदु*

01′ देशभर में 31 मई तक लॉक डाउन बढ़ा

02,सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

03, मेट्रो और हवाई सेवाएं भी बंद रहेंगी

04,एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें आपसी सहमति पर चलेंगी

05, स्कूल कॉलेज शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे.

06, केंद्र सरकार के दफ्तर पूरी तरह खुल सकते हैं

07, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक रहेगी

08, रेड जोन ग्रीन जोन और यलो जोन तय करने का अधिकार राज्य को मिला,

09, रेड जोन वाले एरिया के लोग कहीं भी बाहर नहीं जा सकते,

10, राज्यों के अंदर बसें चलाने का फैसला राज्य सरकार करेगी.

11, छोटे बच्चे बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं घर से बाहर ना निकले.

12,होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी कर सकते हैं

013,शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा पर रोक।

14, अफवाह फैलाने वालों पर 1 साल तक की जेल हो सकती है।

15, देशभर में फेस मास्क पहनना जरूरी।

16, अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे।

17, गुटखा पान मसाला खाने वालों पर कार्रवाई होगी।

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